कोरोना वायरस से बचाव, उपचार, रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध



रायपुर । कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के निर्देशानुसार जिले के स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ समुचित उपचार एवं संभावित पीड़ितों को कोरोना वायरस से बचाव, उपचार, रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अवकाश पर प्रतिबंध लगानें के निर्देश दिये है।

ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित

उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना वायरस(कोविड-19) बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन से समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एडवायजरी जारी की गई और इस वायरस के फैलाव को रोकने जन-सामान्य में जागरूकता लाने हेतु लगातार प्रभावी कदम उठायें जा रहे है। इसके फैलाव से आम नागरिकों को बचाने के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा विशेष उपाय और आपातकालीन व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्टॉफ की आवश्यकता होगी। अधिकारी और कर्मचारी के विशेष परिस्थिति को देखते हुए यदि अवकाश की आवश्यकता हो अथवा मुख्यालय छोड़ना अनिवार्य हो तो कलेक्टर की अनुमति के बाद ही अवकाश स्वीकृत होगी।

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