ऐतिहासिक फैसला! देश में चार नए लेबर कानून तुरंत लागू; 29 पुराने कानून रद्द

 

-लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने यह घोषणा करते हुए कहा कि ये चारों लेबर कोड नोटिफाई कर दिए गए हैं और अब देश के कानून बन गए 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में लेबर सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 29 पुराने और मुश्किल लेबर कानूनों को खत्म करके, सरकार तुरंत प्रभाव से चार नए लेबर कोड लाई है। इससे देश का लेबर स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा। लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने यह घोषणा करते हुए कहा कि ये चारों लेबर कोड नोटिफाई हो गए हैं और अब देश के कानून बन गए हैं।

कानून बदलने का मकसद

1930 से 1950 के दशक में बने पुराने कानून पुराने हो चुके थे और आज की मॉडर्न इकॉनमी के हिसाब से सही नहीं थे। इन बदलावों से लेबर नियम मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और एक जैसे बनेंगे। इन कानूनों का मकसद वर्कर्स की भलाई को बढ़ावा देना है। मुश्किल कानूनों को आसान बनाना और इंडस्ट्री के लिए अच्छा माहौल बनाना है। साथ ही, भविष्य की वर्कफोर्स के लिए एक मजबूत और लचीला इंडस्ट्रियल बेस बनाना है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा।


चार नए कोड लाए गए

इन चार कोड ने अब 29 सेंट्रल लेबर कानूनों की जगह ले ली है:

  • 1. वेज कोड, 2019: वेज से जुड़े नियम।
  • 2. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020: वर्कर और मैनेजमेंट के बीच संबंध।
  • 3. सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020: वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम।
  • 4. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड, 2020: काम पर सेफ्टी और हेल्थ कंडीशन।

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