केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: इन तीन देशों से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को बिना पासपोर्ट के रहने की अनुमति होगी


-गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2024 से पहले पाकिस्तान, अफग़़ानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए पासपोर्ट नियमों में बदलाव 


नई दिल्ली। पाकिस्तान, अफग़़ानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है। 31 दिसंबर, 2024 से पहले इन तीन देशों से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वे बिना पासपोर्ट के भी देश में रह सकते हैं। आदेश में यह कहा गया है। यह आदेश पाकिस्तान, अफग़़ानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले 6 अल्पसंख्यकों - हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी - पर लागू होगा। अगर ये लोग 21 दिसंबर, 2024 से पहले भारत आ गए, तो वे बिना पासपोर्ट के यहाँ रह सकते हैं।


यह नियम नेपाल और भूटान के नागरिकों पर भी लागू होगा


गृह मंत्रालय ने सोमवार को आव्रजन और विदेशी नागरिक आदेश 2025 जारी किया। इस आदेश के अनुसार, 1959 से 30 मई, 2003 के बीच नेपाल, भूटान और तिब्बत से भारत आए लोगों को विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम दर्ज कराना होगा, जिसके बाद वे बिना पासपोर्ट के भी भारत में रह सकेंगे। यह नियम चीन, मकाऊ, हांगकांग और पाकिस्तान से भारत आने वाले नेपाली और भूटानी नागरिकों पर लागू नहीं होगा।


इस साल अप्रैल में सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया था। बिना पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करने वालों को 5 साल तक की कैद, 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों को इसमें छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को आदेश दिया कि पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को 5 लाख का जुर्माना देना होगा।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

Recent in Sports