नई दिल्ली। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आज स्पष्ट किया कि जीएसटी के विलंब से भुगतान पर लगने वाले ब्याज पर जीएसटी परिषद द्वारा दी गयी राहत का पूरा लाभ करदाताओं को मिलेगा।
सीबीआईसी ने इस संबंध में कल एक अधिसूचना जारी की थी जिसको लेकर सोशल मीडिया में उठ रहे सवालों पर बुधवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुये कहा कि जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप करदाताओं को पूरी राहत मिलेगी। उसने कहा कि कल जो अधिसूचना जारी की गयी थी उसमें एक सितंबर 2020 तक की कुल देयता पर विलंब से भु्गतान पर ब्याज को लेकर बात की गयी थी।
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