सीएए: सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के खिलाफ याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई की कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर राज्य सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ ने परवेज टीटू की याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा।  न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का न्यायालय से अनुरोध किया, लेकिन खंडपीठ ने इस पर आज कोई निर्देश नहीं दिया।

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