ममता की बर्खास्तगी संबंधी याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सी ए ए) के खिलाफ बयानबाजी के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए उनकी बर्खास्तगी संबंधी याचिका सुनने से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने एक पत्रकार वराकी की याचिका की सुनवाई से इंकार कर दिया और उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा। न्यायालय ने कहा, आप (याचिकाकर्ता) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।" याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को निर्देश दे। गौरतलब है कि, पिछले साल दिसंबर में सुश्री बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की मांग की थी। इसी मांग का विरोध करते हुए याचिका में उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी।

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