नया ट्रैफिक अधिनियम लागू, सड़कों की जर्जर हालत पर शासन का ध्यान नहीं



  • बिना हेलमेट वाहन चालकों पर आज से होगी सख्त चालानी कार्रवाई 

रायपुर । 2019 में मोटरयान अधिनियम में 1988 में दिए गए अधिनियम में संशोधन कर लगभग केंद्र सरकार ने सभी नियमों को परिवर्तित कर सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर जहां दोपहिया एवं चौपहिया वाहन चालकों पर लंबे चौड़े जुर्माने का प्रावधान किया है। वहीं राजधानी सहित प्रदेश की सड़कों की हालत पर शासन का ध्यान नहीं है। अनेक लोगों ने आरएनएस प्रतिनिधि से चर्चा के दौरान बताया कि मानव जीवन अनमोल है। नियम सख्त होने चाहिए लेकिन उसके पूर्व प्रदेश शासन को राजधानी से गुजरने वाले मुख्य मार्ग सहित भीतरी मार्गों की दशा पर भी संज्ञान लेकर करोड़ों की सड़क बनाने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों को दोष सिद्धि होने पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रायपुर यातायात पुलिस द्वारा हर हैड हेलमेट अभियान सड़क दुर्घटनाओं में सिर में चोट लगने की वजह को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है किंतु अधिकांश मार्गों में जमा पानी आसपास पाथवे में अवैध कब्जे आदि भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। खुलेआम सड़कों पर कब्जा कर ठेले गुमटी वाले, फल, चाय नास्ता पान सिगरेट बेच रहे हैं। आधी से ज्यादा सड़कों पर स्थानीय लोगों के मुताबिक अवैध कब्जे भी दुर्घटना में मृत्यु का प्रमुख कारण है। वहीं ऑटो चालकों द्वारा वर्षों पुराने ऑटो, मिनीडोर, ट्रक आदि के चलते जहां प्रदूषण में इजाफा हो रहा है वहीं फिटनेस आरटीओ द्वारा भी दिया जाना लोगों के अनुसार संदेहजनक है। यातायात पुलिस ने आज से दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई का अभियान प्रारंभ कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख के अनुसार उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो हेलमेट नहीं पहनकर नए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कर्मचारी को लाइन अटैच किया जाएगा। उन्होंने यातायात जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात अमले को सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार यातायात सुगम बनाने के  लिए चौक चौराहों पर ड्यूटी दे रहे सिपाहियों एवं अधिकारियों की जवाबदारी सुनिश्चित की गई है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को यातायात नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं हैं। 

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