फेसबुक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को भेजा नोटिस


नईदिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने प्रौद्योगिकी कंपनी फेसबुक इंक की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। फेसबुक ने याचिका में तीन हाई कोर्ट्स में लंबित सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोडऩे के मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की है।
कोर्ट ने फेसबुक की याचिका पर सोशल मीडिया कंपनियों- ट्विटर, गूगल और यूट्यूब से भी जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को निश्चित की है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायूमर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि जिन पक्षों को नोटिस जारी नहीं किए गए हैं उन्हें ईमेल से नोटिस भेजे जाएं। पीठ ने कहा कि उपयोगकर्ता के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोडऩे के जो मामले मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित हैं उन पर सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं दिया जाएगा।
गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय से सोमवार को कहा था कि फर्जी खबरों के प्रसार, मानहानि, अश्लील, राष्ट्र विरोधी एवं आतंकवाद से संबंधित सामग्री के प्रवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को उसके उपयोगकर्ताओं के आधार नंबर से जोडऩे की आवश्यकता है।

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