पाकिस्तान ने सभी प्रतिबंधित संगठनों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया


इस्लामाबाद  । पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा निर्दिष्ट सभी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों और इकाईयों के खिलाफ प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया को कारगर बनाने का आदेश जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (जब्ती) आदेश, 2019 को पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है।
इस आदेश की व्याख्या करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि इसका मतलब है कि सरकार ने देश में चल रहे सभी अवैध संगठनों पर नियंत्रण कर लिया है। प्रवक्ता ने डॉन को बताया, अब से सभी (प्रतिबंधित) संगठनों की सभी प्रकार की संपत्ति सरकार के नियंत्रण में रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे संगठनों की दान शाखाएं और एंबुलेंस को भी जब्त करेगी। फैसल ने कहा, इस आदेश का उद्देश्य नामित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सुरक्षा परिषद प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। 
इसके अलावा, सोमवार को राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। मंत्रालय ने सभी प्रांतीय सरकारों को प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटनाक्रम देश में चरमपंथी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सरकार द्वारा निर्णायक कार्रवाई शुरू किए जाने की रिपोर्ट सामने आने के एक दिन बाद सामने आया है। 

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