चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम निवेशकों को वापस दिलाने बनेगा विशेष कोर्ट


  • -एजेंटों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस 
रायपुर । चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर अपनी जमापूंजी गंवा चुके लोगों की रकम वापस दिलाने के लिए नीति बनाई जाएगी, इसके लिए एक विशेष कोर्ट भी बनाया जाएगा। वहीं चिटफंड कंपनियों के लिए एजेंट का काम करने वाले लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगेे। 
भूपेश मंत्रिमंडल की आज संपन्न हुए बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में 286 एजेंटों पर मामला दर्ज किए गए हैं। चिटफंड कंपनियों की अनियमितता पर लगभग 424 प्रकरण दर्ज हैं और अब तक 11 अरब 5 करोड़ 513 लाख की राशि जमा हो चुकी है, जिसे राज्य भर के करीब 2 लाख 70 हजार लोगों ने जमा कराया है। छत्तीसगढ़ में 199 ज्ञात चिटफंड कंपनियों है। इसकी रिकव्हरी की पूरी समीक्षा 2 पार्ट मकें किया गया है। इन सभी के खिलाफ मामलो की वापसी करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा एक विशेष कोर्ट बनाकर निवेशकों को पैसा वापस दिलाने का कार्य किया जाएगा। 
अब तक 86 लाख मैट्रिक धान खरीदी :
बैठक में यह भी स्पष्ट हो गया है कि राज्य में अब तक कितना धान खरीदा जा चुका है। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 86 लाख मैट्रिक धान की खरीदी हो चुकी है, इन धानों के उपार्जन हेतु केन्द्र से अब तक सहमति नहीं हुई, लिहाजा राज्य सरकार इस धान का कैसे उपयोग करे, बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा रमन सरकार के उस फैसले को भी बदल दिया गया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट  कॉऑपरेटिव बैंक का अपेक्स बैंक में विलय का निर्णय लिया गया था। मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को बदल दिया गया है।  

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