चतुर्थ वर्ग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 51 वर्ष के व्यक्ति भी हकदार


  •  आवेदक ने 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद एक बार फिर से आवेदन दिया।
बिलासपुर ।  हाईकोर्ट ने चतुर्थ वर्ग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 51 वर्ष के व्यक्ति को हकदार मानते हुए पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। जिला राजनांदगांव के विकासखंड डोंगरगढ़ के गुडिय़ा मोहरा में कार्यरत शहनाज बेगम शिक्षाकर्मी वर्ग 1 की मृत्यु 27 दिसंबर 2013 को हो गई थी। उनके पति शेख कलीम 8वीं पास द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया, इस पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा और अधिक शिक्षा प्राप्त करने का निर्देश देते हुए छूट भी दी गई। आवेदक ने 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद एक बार फिर से आवेदन दिया। इस पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा आवेदन ये कह कर खारिज कर दिया गया कि आप सहायक शिक्षक पंचायत के योग्य नहीं हैं और उचित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते। याचिकाकर्ता कलीम ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 
शासकीय अधिवक्ता ने अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक की उम्र 51 वर्ष है, जबकि अनुकंपा नियुक्ति के लिए सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक का प्रावधान नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पांडेय ने तर्क प्रस्तुत कर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति नियम 2013 के नियम 7 और 11 में विधुर को पर्याप्त छूट दी गई है। आवेदक चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति का पात्र है। जस्टिस पीसैम कोशी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद सीईओ जिला पंचायत राजनांदगांव को मामले में समग्रता से विचार करने और नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है। 

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