अल्पकालीन कृषि ऋण माफी के लिए शासन ने जारी किया निर्देश


धमतरी । प्रदेश के किसानों के द्वारा लिए अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के तहत 30 नवम्बर 2018 तक के किसानों द्वारा लिए गए ऋण की माफी के संबंध छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग ने निर्देश जारी किया है। सहकारिता विभाग से जारी निर्देश में कहा गया है कि यह योजना अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना-2018 के नाम से जानी जाएगी जिसके तहत 30 नवम्बर 2018 तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया जाएगा। योजना के दायरे में सीमांत कृषक, लघु कृषक और बड़े कृषक भी शामिल किए गए हैं। सहकारिता सचिव ने जारी निर्देश में उल्लेख किया है कि अल्पकालीन कृषि ऋण का आशय सीधे किसानों अथवा कृषक समूह (स्वसहायता समूह/संयुक्त देयता समूह) भी सम्मिलित होंगे। योजना के तहत प्रदेश केे सभी कृषकों का ऐसा अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण/मध्यमकालीन परिवतर्तित ऋण एवं मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफी योग्य होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक नवंबर से 30 नवम्बर 2018 के बीच लिंकिंग या नकद के तौर पर चुकाए गए ऋणों की राशि भी माफी योग्य रहेगी, जो कृषकों को वापस की जाएगी।
जारी निर्देश में यह साफतौर पर कहा गया है कि अल्पकालीन कृषि ऋण को छोड़कर शेष किसी भी प्रकार के मध्यमकालीन, दीर्घकालीन ऋण की माफी नहीं की जाएगी। इस संबंध में ऋण प्रदान करने वाली बैंकों को यह कहा गया है कि योजनांतर्गत पात्र कृषकों की सूची तथा प्रत्येक किसान किसान की ऋण माफी की सत्यता एवं विश्वसनीयता की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। ऋण माफी से संबंधित लेखा एवं बहियों का परीक्षण राज्य शासन द्वारा संगामी लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों अथवा विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा कराया जाएगा।

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