बहू को कानूनी तौर पर ससुराल वालों का गुज़ारा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाई कोर्ट



प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कि ससुराल वालों का गुज़ारा करना बहू की नैतिक जि़म्मेदारी हो सकती है, लेकिन उसे कानूनी तौर पर ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसने एक बुज़ुर्ग जोड़े की याचिका भी खारिज कर दी। आगरा के एक बुज़ुर्ग जोड़े ने अपनी बहू के खिलाफ गुज़ारा भत्ता के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जो पुलिस फोर्स में काम करती है। उनका बेटा जि़ंदा नहीं है, लेकिन बहू उत्तर प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल है। बेटे की मौत के बाद, बहू को सर्विस के सभी फायदे मिले हैं और वह कमाने वाली है।


कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने साफ  किया कि पहले के सीआरपीसी सेक्शन 125 और मौजूदा बीएनएसएस सेक्शन 144 में मेंटेनेंस का अधिकार सिर्फ  कुछ खास लोगों (पत्नी, बच्चे और माता-पिता) को दिया गया है। इसमें 'सास' की कैटेगरी शामिल नहीं है। जब तक कानून में ऐसा कोई प्रोविजऩ न हो, इसे कानूनी जि़म्मेदारी में नहीं बदला जा सकता। लेजिस्लेचर ने सास के मेंटेनेंस की जि़म्मेदारी बहू पर नहीं डाली है।

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