पश्चिम बंगाल के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत



-सुप्रीम कोर्ट का बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राज्य के करीब 20 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन कर्मचारियों को 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पहले दिए गए अंतरिम आदेश के मुताबिक बकाया डीए का 25त्न हिस्सा 6 मार्च तक दिया जाए। साथ ही बकाया का बाकी हिस्सा किस्तों मे कैसे दिया जाए, ये तय करने के लिए एक कमेटी के गठन का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता मे कमेटी का गठन किया है। जस्टिस इंदु मलहोत्रा ,जस्टिस तरलोचन सिंह चौहान और जस्टिस गौतम विधूडी और सीएजी के अधिकारी की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी तय करेगी कि किस तरह से बकाया डीए दिया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई तक कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

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