पीएम मोदी पर 6 साल के लिए चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध; हाई कोर्ट में याचिका, आखिर क्या है मामला?



- पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ  दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका

-आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर


नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ  दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका: एक तरफ जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। राजनीतिक माहौल भी गरम हो गया है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कमर कस रही है और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और मांग की गई है कि नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध लगाया जाए।


मिली जानकारी के मुताबिक एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी पर 6 साल के लिए चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध लगाया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें चुनाव लडऩे से रोका जाना चाहिए।


याचिका किसने लगाई और वास्तविक मामला क्या है?


दिल्ली हाई कोर्ट के वकील आनंद एस. जोंधले ने यह याचिका दायर की है। इस याचिका में 9 अप्रैल को पीलीभीत में पीएम मोदी के भाषण का जिक्र किया गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने का आग्रह किया।


प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में राम मंदिर का उद्घाटन और करतारपुर साहिब कॉरिडोर के विकास के बारे में वोट मांगे है। गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां मंगवाई गई हैं। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू बल्कि सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर भी वोट मांगे।


इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उक्त धार्मिक मुद्दा उठाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसी वजह से याचिका में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके 6 साल तक चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध लगाया जाए।

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