ईडी के नोटिस के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे केजरीवाल, कहा- 'समन अवैध...



नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के सिलसिले में ईडी कार्यालय में पेश होने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी ईडी के समन को अवैध बताया है. ईडी ने कथित दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए की धारा 50 के तहत रविवार को केजरीवाल को तलब किया था और सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था।


आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि ईडी का समन गैरकानूनी है. उन्होंने यह भी पूछा कि केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है तो फिर ईडी बार-बार समन क्यों भेज रही है?


दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है. ईडी दिल्ली जल बोर्ड में कथित अवैध टेंडरिंग और अपराध से प्राप्त आय की जांच कर रही है।


ईडी का ताजा मामला भी सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा किए बिना डीजेबी द्वारा एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए गए 38 करोड़ रुपये के अनुबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। इस मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए लोगों में डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल शामिल हैं।


ईडी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दस्तावेज तैयार किए और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है, याचिकाकर्ता अरोड़ा को इसकी जानकारी नहीं थी। डीजेबी मामले में, ईडी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए ठेकों में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन को चुनावी धन के रूप में दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ्र्रक्क को भेज दिया गया था।

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