बिना पंजीयन ख़रीदी बिक्री: रेरा द्वारा रूद्र होम्स पर 50 हजार की शास्ति

Rera Raipur

 

बिना पंजीयन खरीदी बिक्री: रेरा द्वारा रूद्र होम्स को 50 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित

अवैध कालोनी विकास पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश

रायपुर एनपीन्यूज।  भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा बिना पंजीयन मकानों का निर्माण और विक्रय करने के कारण रूद्र होम्स पर 50 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित किया गया है। रूद्र होम्स पर अवैध कॉलोनी के विकास करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर बिलासपुर को दिए गए हैं। 

बिलासपुर जिले के मोपका स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ’’रूद्र होम्स’’ प्रमोटर-रूद्र इन्फ्राटेक, द्वारा- रविशंकर सोनी, पता-ऑफिस नं.-12, द्वितीय तल बजरंग काम्प्लेक्स, तेलीपारा, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा पूर्व पंजीयन किये बगैर ही मकानों का विक्रय, निर्माण किया जा रहा है। भू-संपदा, विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 की धारा 9 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रेरा में पंजीयन किये बिना किसी भी प्रमोटर व भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में यथास्थित, भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन आदि को किसी भी रीति में विज्ञापित विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय, क्रय करने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लेकर उक्त प्रोजेक्ट ’’रूद्र होम्स’’ के प्रमोटर एवं अभिकर्ता के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक SM-PRO-2019-00894 संधारित किया गया। पूर्व पंजीयन किये बगैर ही मकानों का विक्रय, निर्माण किया जा रहा है। साथ ही प्रमोटर ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान विवादित प्रोजेक्ट का विकास किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमति भी प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करने फलस्वरूप प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स रविशंकर सोनी को उक्त कृत्य भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 की धारा 3 के साथ-साथ छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन एवं शर्ते नियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाए जाने के कारण धारा-59 के तहत् राशि 50 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित किया गया एवं अवैध कॉलोनी के विकास हेतु कलेक्टर, जिला-बिलासपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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