एक देश एक राशनकार्ड के लिए सभी सदस्यों की करनी होगी आधार सीडिंग, 25 जुलाई



-खाद्य विभाग ने जारी किये निर्देश, 25 जुलाई समय सीमा निर्धारित

कोरबा । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से छत्तीसगढ़ को जोडऩे की घोषणा के बाद कोरबा जिले में भी तैयारियां शुरू हो गई है। एक देश एक राशन कार्ड के लिए वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डों में मुखिया और परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबरों को अनिवार्यत: दर्ज किया जाना है।

कोरबा जिले में वर्तमान में दो लाख 80 हजार 315 राशन कार्ड प्रचलन में हैं। जिनमें 29 हजार 902 सदस्यों के आधार नंबर दर्ज नहीं हैं। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने छुट गये इन सभी सदस्यों के आधार नंबर राशनकार्डों में दर्ज करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिये हैं। पच्चीस जुलाई तक अधिकारियों और मैदानी अमले को छुट गये सभी राशनकार्डों में आधार सीडिंग का काम पूरा करना होगा

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए शुरू होने वाले 'वन नेशन वन राशन कार्ड' कार्यक्रम के तहत आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ही राशन सामग्री वितरण एवं पोर्टेबिलिटी का उपयोग किया जा सकेगा। कार्डधारियों को अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने बिना आधार नंबर वाले राशन कार्डधारियों, सदस्यों के आधार नंबर प्राप्त करने के लिए सभी एसडीएम, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगरी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और सहायक खाद्य अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिये है।

दुकान संचालको के खाद्य विभाग के मॉड्यूल में उपलब्ध करा दी गई है। बिना आधार सीडिंग वाले राशन कार्ड धारी सदस्यों को माह जुलाई में राशन सामग्री प्रदान करते समय व्यक्तिगत रूप से आधार कार्ड की छाया प्रति या नामांकन पर्ची जमा करवाने कहा गया है। आधार कार्ड की स्वच्छ एवं पठनीय छायाप्रति प्राप्त कर क्यूआर कोड स्कैन कर विभागीय सर्वर में दर्ज किया जाएगा।

जिला स्तर पर आधार की डाटा एंट्री का कार्य 25 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। आधार विहीन राशनकार्डों और सदस्यों के आधार नंबर की इंट्री उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा वेबसाइट लिंक में जाकर आधार नंबर दर्ज किया जा सकता है। जिन राशन कार्डधारकों के पास आधार नंबर नहीं हैं वे पास के लोकसेवा केंद्र में आधार पंजीयन करवाकर नामांकन पर्ची की प्रति राशन दुकान संचालक के पास जमा कर सकते हैं।

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