कोरोना: होम्योपैथी/यूनानी अपनाने के निर्देश संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस 'कोविड 19 के संक्रमण से निपटने के लिए होम्योपैथी/यूनानी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाये जाने संबंधी याचिका सुनने से बुधवार को इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. सी. आर. शिवराम की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि यह नया वायरस है और अभी तक इस तरह के किसी प्रयोग का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। याचिकाकर्ता ने होम्योपैथी/यूनानी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली को अपनाने का केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देने का अनुरोध न्यायालय से किया था।


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