कन्हैया कुमार के देशद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद से जुड़े देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार के लिए गाइडलाइन जारी करने संबंधी याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई टल गई। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नंद किशोर गर्ग की याचिका की सुनवाई टाल दी। न्यायालय ने हालांकि नई तारीख अभी मुकर्रर नहीं की। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में पहले से ही गाइडलाइन दी है, ऐसे में नई गाइडलाइन जारी करने की कोई जरूरत नहीं है।  उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था, हमें कोई कारण नजर नहीं आता कि इस मामले में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा था कि जहां तक जेएनयू में देशद्रोह से जुड़े नारे लगाने से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने का सवाल है, सरकार खुद ही नियम कानून के हिसाब से काम करने में समर्थ है।

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