नेगी की याचिका पर सिसोदिया को जवाब देने का उच्च न्यायालय का निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का चुनाव अवैध घोषित करने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को उन्हें जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति वी के राव ने इस बार दिल्ली विधानसभा से श्री सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार रवीन्द्र सिंह नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
नेगी ने याचिका में आरोप लगाया कि श्री सिसोदिया के खिलाफ एक आपराधिक मामला था, जिसे उन्होंने नामांकन पत्र भरने के समय सौंपे हलफनामे में जानकर-बूझकर छिपाया और उल्लेख नहीं किया। श्री नेगी ने इस आधार पर श्री सिसोदिया का चुनाव अवैध घोषित करने के लिए याचिका दायर की है। न्यायाधीश ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए श्री सिसोदिया, मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति तथा चुनाव अधिकारी को जवाब देने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
दिल्ली की सातवीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव के 11 फरवरी को आए परिणामों में श्री सिसोदिया ने श्री नेगी को 3207 मतों से हराया था। श्री सिसोदिया को 70163 और श्री नेगी को 66956 वोट मिले थे। श्री नेगी ने याचिका में शपथनामा में तथ्य छुपाए जाने के आधार पर श्री सिसोदिया का चुनाव अवैध घोषित कर उन्हें विजयी घोषित करने का न्यायालय से आग्रह किया है।

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