नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मामले में सरकारी कंपनियों द्वारा दायर की गई सुधारात्मक याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सरकारी कंपनियों -गेल, ऑयल इंडिया और पावरग्रिड जैसी गैर-दूरसंचार कंपनियों की सुधारात्मक याचिकाओं पर अगले हफ्ते विचार करेगी। न्यायालय ने सभी सरकारी कंपनियों को भी एजीआर भरने के लिए कहा था। इन कंपनियों ने भी अपनी आंतरिक बातचीत और सिग्नल के लिए दूरसंचार विभाग से टेलीकॉम लाइसेंस ले रखा है।
यह सुनवाई वोडाफोन आइडिया और एयरटेल द्वारा दायर की गई सुधारात्मक याचिका के साथ ही होगी।
यह सुनवाई वोडाफोन आइडिया और एयरटेल द्वारा दायर की गई सुधारात्मक याचिका के साथ ही होगी।
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