एक संयुक्त संपत्ति के मालिक सहज और सुगम से भर सकेंगे रिटर्न

नई दिल्ली । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संपत्ति के संयुक्त मालिकों को आंकलन वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म एक (सहज) और फॉर्म 4 (सुगम) के माध्यम से रिटर्न भरने की योग्यता के शर्तों में राहत दिया है। सीबीडीटी ने गुरूवार को यहां कहा कि एक अप्रैल 2020 से प्रभावी होने वाले फॉर्म आईटीआर 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) को लेकर गत तीन जनवरी को एक अधिसूचना जारी की गयी थी। इसके बाद करदाताओं से मिली प्रतिक्रया एवं सुझावों का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि एक आवासीय संपत्ति का संयुक्त रूप से मालिक यिद अन्य शर्तों को पूरा करता है तो वे आईटीआर1 या आईटीआर 4 से आयकर रिटर्न भर सकेगा। इसके साथ ही आयकर कानून की धारा 139(1) के सातवें प्रावधानों में उल्लेखित शर्तों को पूरा करने वाले को भी आईटीआर 1 के माध्यम से रिटर्न भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। सीबीडीटी ने पहले कहा था कि संयुक्त आवासीय संपत्ति के मालिक आईटीआर 1या आईटीआर चार के माध्यम से आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे।

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