छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा

तीन चरणों में होगा मतदान, 28 व 31 जनवरी एवं 3 फरवरी को 

आचार संहिता लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव की घोषणा आज कर दी गई है। चुनाव 03 चरणों में 28 व 31 जनवरी तथा 03 फरवरी 2020 को होगा। चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता भी पंचायत क्षेत्रों में लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव तीन चरणों में होंगे। प्रथम चरण के लिए मतदान 28 जनवरी, द्वितीय चरण के लिए 31 जनवरी एवं तृतीय चरण के लिए मतदान 03 फरवरी को होगा।
आयुक्त ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव में प्रदेश के 27 जिलों में जनपद के 146, जिला पंचायत सदस्य के 400, जनपद पंचायत सदस्य  के 2979, सरपंच के 11664 एवं पंच के 160725 पदों के लिए चुनाव होगा। चुनाव के लिए प्रदेश में 29525 मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। चुनाव में कुल 01 करोड़ 44 लाख 68 हजार 763 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 95 लाख 54 हजार 252 पुरूष मतदाता, 72 लाख 69 हजार 274 महिला मतदाता एवं 151 अन्य मतदाता है।
श्री ठाकुर ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ पंचायत क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना का प्रकाशन 30 दिसम्बर को किया जाएगा।   इसी दिन से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसकी अंतिम तारीख 06 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 07 जनवरी को होगी, जबकि अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की तिथि 09 जनवरी निर्धारित की गई है। 09 जनवरी को चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार कर चुनाव प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा।
आयुक्त ने बताया कि बस्तर के जगदलपुर, लोहण्डीगुड़ा, बास्तानार, दरभा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के खण्ड अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोंदल तथा जिला नारायणपुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के समस्त खंडों में मतदान सुबह 6.45 बजे से प्र्रारंभ होकर दोपहर 02 बजे सम्पन्न होगा। सामान्य क्षेत्र में तीनों चरणों में मतदान सुबह 07 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 03 बजे तक जारी रहेगा।
मतदान के तुरंत बाद होगी मतों की गणना:
ठाकुरराम सिंह ने बताया कि मतदान के तुरंत बाद मतों की गणना मतदान केन्द्रों में प्रारंभ हो जाएगी। उक्त मतगणना जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय में, जनपद पंचायत सदस्य के लिए जनपद मुख्यालयों मेेें एवं सरपंच पंच के पदों की गणना पंचायत भवन में मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी। जल्द से जल्द समय में चुनाव सम्पन्न कराकर मतगणना के बाद जीते प्रत्याशियों की घोषणा की जायेगी।
एक मतदाता चार प्रत्याशियों के लिए करेगा मतदान:
उन्होंने बताया कि एक मतदाता चार प्रत्याशियों के लिए मतदान करेगा। इस लिहाज से मतदान पत्रों की 6 करोड़ की मुद्रित  मतपत्र सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी तैयारी निर्वाचन आयोग ने कर ली है। आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव निर्दलीय प्रणाली के आधार पर होंगे।
एक प्रत्याशी अधिकतम दो पदों पर नामांकन दाखिल करेगा:
उन्होंने बताया कि एक प्रत्याशी अधिकतम दो पदों पर एक साथ नामांकन दाखिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव लडऩे के लिए पंच के लिए 500 रूपये, सरपंच के लिए 1000 रूपये जनपद सदस्य के लिए 2000 रूपये एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 हजार रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। 

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