उच्चतम न्यायालय ने की चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


नयी दिल्ली ।  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गुरुवार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। श्री चिदंबरम पर यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने 20 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी थी और इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में फैसले को चुनौती दी थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायामूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने श्री चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए आदेश में कहा कि अग्रिम जमानत देने के लिये यह उचित मामला नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।

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