खाते से कटेगा चालान, रखना भूले तो अंगूठा लगाना होगा


  • जल्द ही चौक-चौराहों पर पुरानी दरों से ई-चालान शुरू होगा, कैश के बजाय बायोमैट्रिक्स से जमा होगी रकम

  • लोगों को लेकर चलना होगा साथ में डेबिट या क्रेडिट कार्ड, आधार से लिंक होगी बायोमैट्रिक्स मशीन


बिलासपुर। हफ्तेभर में शहर के चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) फिर वाहन चालकों से चालान (Challan) काटते नजर आएगी। वाहन चालकों को पुराने दर (Old Rate) पर ही चालान जमा करने होंगे। अंतर यही रहेगा कि अब चालान की रकम कैश में नहीं देनी पड़ेगी। आपको साथ में क्रेडिट (Credit) या एटीएम कार्ड  लेकर चलना पड़ेगा। मौके पर बॉयोमैट्रिक्स (Biometrics) मशीन होगी। इससे माध्यम से ऑनलाइन चालान जमा हो जाएगा। नियमों का उलंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों से आधार कार्ड का नंबर मांगकर बॉयोमैट्रिक्स मशीन (Biomertics Machine) में अंगूठा लगवाएगी और एकाउंट से चालान की रकम कट जाएगी। बॉयोमेट्रिक मशीन आधार से लिंक होगा।

  • खाते में रकम नहीं तब जाना होगा कोर्ट 

यदि आपके पास एटीएम कार्ड या खाते में रकम नहीं है तब आपको कोर्ट से अपनी गाड़ी छुड़ानी पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस आपको कोर्ट भेज देगी। वहां जाकर चालान की रकम जमा करनी होगी। वसूली की शिकायत के बाद प्रदेश के गृहमंत्री ने वाहन चालान पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र से चालान के नए रेट आए पर इसे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया। चालान बंद होने से चालक मनमानी पर उतर आए। इसके बाद पुराने दर पर चालान काटने के निर्देश दिए थे।

  • शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ेगा

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत मामला कोर्ट जाता है। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाना शामिल है। शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपको नए नियम के तहत जुर्माने की रकम भरनी पड़ेगी और यह शुरू हो चुका है।

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