फिरोज सिद्धीकी गिरफ्तारी में आया नया मोड़, वकील ने कोर्ट में लगाया आवेदन



हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर कोर्ट में सिद्धीकी को पेश नहीं किए जाने का लगाया आरोप



रायपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड के मुख्य गवाह फिरोज सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद आज उसके वकील ने पुलिस के खिलाफ कोर्ट में धारा 167 के तहत आवेदन लगाया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करने की गाईडलाइन के बावजूद फिरोज सिद्धीकी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। उन्होंने इस मामले में संबंधित पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

फिरोज सिद्दीकी के वकील शाहिद सिद्धकी ने पुलिस के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 167 के तहत कोर्ट में आवेदन दिया है। इस आवेदन में फिरोज को 24 घण्टे के भीतर कोर्ट में पेश नही करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट में आवेदन देने के बाद कुछ मीडिया से बातचीत में वकील शाहिद सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने पंकज आलोक तिर्की एसीजीएम के यहां 167 के तहत आवेदन लगाया है जिसमें मेंशन होता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि 24 घंटे में अभियुक्त को कोर्ट में पेश करना है। इसके बावजूद पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया गया। उसका प्रमाण भी मैंने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है।

विदित हो कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में फिरोज सिद्दीकी के खिलाफ ब्लेक मैलिंग करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ सिविल लाईन थाने में एफआईआर कराया था। एफआईआर के बाद पुलिस ने फिरोज सिद्दीकी के घर में आधी रात को ही दबिश दी थी और घर से कंप्यूटर हार्ड डिस्क सहित अन्य सामान जब्त किया था।

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