राज्य सरकार के सख्त निर्देश - किसी भी हालत में ज्यादा कीमत पर ना बिके शराब


  •  आबकारी आयुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर की समीक्षा
  • ओव्हर रेट में शराब बिकने पर प्लेसमेंट एजेंसियों पर होगी कार्रवाई
  • देशी-विदेशी शराब दुकानों पर आबकारी अधिकारियों की दबिश
  • रायपुर संभाग में 43 प्रकरण दर्ज

रायपुर । राज्य सरकार ने आबकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं कि देशी और विदेशी शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री किसी भी स्थिति में ना होने पाए। इस सिलसिले में आबकारी आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आज शाम यहां आबकारी भवन में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभाग के विशेष सचिव ए.पी.त्रिपाठी भी मौजूद थे। आबकारी आयुक्त ने कहा कि एक सप्ताह बाद पुन: समीक्षा बैठक ली जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ओव्हर रेट में शराब बेचने की शिकायतें मिलने पर त्वरित जांच करते हुए संबंधित प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन आबकारी निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र की दुकानों में ज्यादा कीमत पर शराब की बिक्री होगी, उनके खिलाफ भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आबकारी आयुक्त ने कहा कि इसे ध्यान में रखकर ये अधिकारी पूरी गंभीरता से अपने कार्य क्षेत्र की दुकानों की नियमित जांच के साथ-साथ और छापामार शैली में भी जांच अभियान जारी रखें। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा शराब दुकानों में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। दुकानों की सघन जांच और तेज कर दी गई है।
विभागीय अधिकारियों ने बैठक में बताया कि पिछले एक पखवाड़े में रायपुर संभाग के विभिन्न जिलों में देशी और विदेशी शराब दुकानों की छापामार जांच में अधिक कीमत पर मदिरा बेचने के 43 विभागीय प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ जिला कलेक्टरों  के माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी टेस्ट परचेज करते हुए दुकानों की छापामार जांच कर रहे हैं। आबकारी अधिकारियों ने यह भी बताया कि विगत 16 मार्च से 31 मार्च तक आबकारी विभाग के जिला और राज्य स्तरीय उडऩदस्तों के द्वारा इन दुकानों पर ये छापे डाले गए। इस अवधि में रायपुर जिले के उडऩदस्ते द्वारा राजधानी रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर, लाभाण्डी (तेलीबांधा), माना, मंदिर हसौद, मांढर, अभनपुर स्थित देशी शराब दुकानों पर और सड्डू, पण्डरी, डुमरतराई (पचपेड़ी नाका), मालवीय रोड, सरोना मार्ग, कादर चौक और पुरानी बस्ती स्थित विदेशी शराब दुकानों में छापामार कार्रवाई की गई। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पलारी स्थित विदेशी मदिरा दुकान और ग्राम रवान, इन्द्रा नगर और भाटापारा की देशी शराब दुकान सहित भाटापारा में ही विदेशी शराब दुकान में अचानक दबिश दी गई।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि विगत एक पखवाड़े में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ही सिमगा स्थित एक देशी और एक विदेशी शराब दुकान तथा दुर्ग जिले में जुनवानी, पाटन और कातुलबोड़ की विदेशी शराब दुकानों का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। बेमेतरा जिले में जिला मुख्यालय बेमेतरा और तहसील मुख्यालय नवागढ़ स्थित विदेशी शराब दुकान और राजनांदगांव जिले में ग्राम रेवाडीह, सोमनी (पूर्व) और गंडई स्थित विदेशी शराब दुकानों का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसी अवधि में गरियाबंद जिले के राजिम स्थित देशी मदिरा दुकान और महासमुंद जिले के तुमगांव स्थित विदेशी मदिरा दुकान की भी छापामार शैली में जांच की गई। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक (10 मार्च से 31 मार्च तक) प्रदेश भर में 200 से ज्यादा देशी-विदेशी शराब दुकानों की छापामार शैली में जांच की जा चुकी है।

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