एजेन्ट द्वारा किए गए सभी कार्यों की जिम्मेदारी प्रत्याशी की ही होगी


  • निर्वाचन अभिकर्ता के लिए रिटर्निंग अधिकारी जारी करेगें नियुक्ति वाला पहचान पत्र

रायपुर  ।  लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से संपर्क कर प्रचार-प्रसार के अतिरिक्त प्रत्याशियों को कई अन्य प्रकार के कार्य करना होता है। अपनी सहायता के लिए लिए प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता अर्थात् एजेन्ट की नियुक्ति कर सकता हैं पर यह जरूरी नहीं है। निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति के लिए प्रत्याशी को प्रारुप 8 में रिटर्निंग अधिकारी को अपने अनुमोदन के साथ आवेदन देना होगा। आवेदन के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त पत्र में ही फोटो सत्यापित कर नियुक्त पत्र जारी करेगा जो पहचान पत्र का कार्य करेगा। भारत निर्वाचन आयोग व्दारा दी गई इस सुविधा के अनुसार प्रत्याशियों को अपना निर्वाचन अभिकर्ता चुनने में उचित सावधानी रखना चाहिए क्योंकि निर्वाचन अभिकर्ता व्दारा किया गया कार्य भ्रष्ट आचरण (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 में उल्लिखित है) विधि की दृष्टि में प्रत्याशी व्दारा किया गया कार्य समझा जाएगा और वह प्रत्याशी के निर्वाचन का दूषित करेगा। प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन अभिकर्ता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की भ्रष्ट आचरण संबंधी धारा 123 के उपबंध को ध्यान से पढऩे और समझ कर कार्य करने के लिए कहना चाहिए। अधिनियम के अनुसार निर्वाचन अभिकर्ता व्दारा किए गए सभी कार्य के लिए प्रत्याशी ही उत्तरदायित्व रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए अयोग्य होगा।  

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