विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसी और केंद्र से मांगा जवाब


  • -50 प्रतिशत वीवीपीएटी के मिलान की मांग
नईदिल्ली, । लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस दी है .सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह नोटिस 21 विपक्षी दलों की याचिका पर दी. एक याचिका में विपक्षी दलों ने मांग की थी कि चुनाव आयोग को इस आशय का निर्देश दिया जाये कि आगामी आम चुनावों में परिणाम की घोषणा से पहले ईवीएम के 50 फीसदी परिणामों का वीवीपीएटी से औचक मिलान करना जरूरी हो.
शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि 25 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में चुनाव आयोग का एक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हो.
याचिकाकर्ताओं में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला,  टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन, डीएमके नेता एम के स्टालिन शामिल हैं.
शुक्रवार को ही एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि चुनाव लडऩे वाले जो भी उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करें उनके मामलों की सुनवाई के लिए देश भर में विशेष अदालतें बनाई जाएं. 

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

Recent in Sports