प्लाटून कमांडर के हत्यारे हेड कांस्टेबल को आजीवन कारावास


  • नवंबर 2013 को घटित हुयी थी वारदात 
दंतेवाड़ा । गश्त के दौरान हुई कहा-सुनी में अपने ही प्लाटून कमांडर पर एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या करने के आरोपी  40 वर्षीय प्रधान आरक्षक जानसिंह मरकाम को विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 15 वीं बटालियन की ई-कंपनी में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत था। 
लोक अभियोजक नीलिमा वर्मा के अनुसार बीजापुर जिले के नेलसनार थाना क्षेत्र के फुंडरी गांव के जंगल में 3 नवंबर 2013 को यह वारदात हुई थी। इस मामले में विशेष अदालत (नक्सल) दंतेवाड़ा के पीठासीन अधिकारी व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज सिंह ठाकुर ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध पाया।  विदित हो कि बीजापुर के विधायक पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के प्रवास के दौरान रोड ओपनिंग पार्टी रवाना की गई थी, तभी यह हादसा हुआ था।  

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