स्पेशल डीजी मुकेश गुप्ता, एसपी रजनेश सिंह निलंबित


  • -नॉन मामले में झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करन के साथ ही कई गंभीर आरोप
  • -ईओडब्ल्यू ने कल ही किया था दोनों अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज 

रायपुर । नॉन घोटाले की एसआईटी जांच में झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने, झूठे साक्ष्यों के आधार पर अपराधिक षडय़ंत्र कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए जाने जैसे गंभीर आरोपों से घिरे स्पेशल डीजी मुकेश गुप्ता और नारायणपुर एसपी रजनेश सिंह कल जहां ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया तो वहीं आज राज्य सरकार ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए दोनों अफसरों को निलंबित कर दिया है।
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने कल नानॅ घोटाले की जांच में झूठे साक्ष्य पेश करने सहित कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, षडय़ंत्र रचने जैसे गंभीर आरोप के मद्देनजर स्पेशल डीजी मुकेश गुप्ता और वर्तमान में नारायणपुर के एसपी रजनेश सिंह पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इधर दोनों अफसरों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने भी दोनों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए दोनों अफसरों को निलंबित कर दिया है।
गृह पुलिस विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि-चूंकि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज अपराध के आफिस फाइल, आर शिकायत रजिस्टर में शिकायत क्रमांक 348-2014 की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि हुई है, और मुकेश गुप्ता रजनेश सिंह का उपरोक्त कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3 का उल्लंघन है, इसलिए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करना प्रक्रियाधीन है। अत: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम 3 (1) द्वारा प्रदत्त शद्यिक्तयों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा मुकेश गुप्ता, विशेष पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर तथा रजनेश सिंह पुलिस अधीक्षक नारायणपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।  

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