राहुल गांधी पर लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश



- दोहरी नागरिकता मामले में बढ़ी मुश्किलें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की आदेश जारी किया गया है। दोहरी नागरिकता मामले में यह एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश ने कांग्रेस सांसद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का आदेश जारी होने के बाद एक बार फिर यह मामला गरमा गया है। 

कोर्ट में दायर अर्जी में ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया गया है। दरअसल, राहुल गांधी के रायबरेली से सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता रखने का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सांसद भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता भी रखते हैं।

सीबीआई जांच की मांग

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। सरकार के वकील की बात पर जस्टिस ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज करके इसे सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी।


याचिकाकर्ता का है बड़ा दावा

राहुल गांधी के खिलाफ विग्नेश शिशिर की ओर से याचिका दायर की गई। इस मामले में हाई कोर्ट बेंच में विस्तार से सुनवाई हुई। मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर से पक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया गया है कि दाखिल हलफनामा उनके आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कोर्ट में उन्होंने अहम साक्ष्य पेश किए हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाई कोर्ट में पेश कीं। मामले में याचिका दायर करने वाले विग्नेश शिशिर ने दावा किया है कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूके यानी इंग्लैंड के मतदाता रहे हैं। वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं।


एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती

दरअसल, इस वर्ष 28 जनवरी को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश आया था। निचली कोर्ट ने रायबरेली कोतवाली थाना को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया था। दरअसल, निचली अदालत में क्रिमिनल एप्लीकेशन के रूप में दाखिल की गई थी। निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसे हाई कोर्ट ने मान लिया है और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ ऑफिशियज सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा गंभीर विषय है।

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