नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप केस के दोषी और बीजेपी के सस्पेंड पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर रोक लगा दी। आईपीसी ने कोर्ट से सेंगर को बेल न देने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में गलतियों का हवाला देते हुए सेंगर की बेल पर रोक लगा दी। वह अब जेल में ही रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप से जुड़े आईपीसी के सेक्शन 376(2)(द्ब) की जांच नहीं की। अब इस केस की सुनवाई चार हफ्ते में होगी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस भी भेजा है।
पिछले हफ्ते, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड कर दी थी और उसे बेल दे दी थी। इस पर देश भर में हर तरफ से गुस्सा दिखा था। दिल्ली में कई महिला संगठनों ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस केस में रेप पीडि़ता के परिवार ने कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
Óफांसी तक लड़ाईÓ
पीडि़ता ने कहा कि सेंगर की बेल सस्पेंड करने के फैसले पर जब तक उसे फांसी नहीं मिल जाती, तब तक उसका संघर्ष जारी रहेगा। उसने कहा, मुझे ज्यूडिशियरी पर पूरा भरोसा है। मैं लंबे समय से इंसाफ के लिए आवाज उठा रही हूं। दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ 'पॉलिटिकल फायदे की कोशिशÓ के लिए दिए जा रहे बयान पर बेंच ने कहा कि हमें पता चला है कि कुछ लोग इससे पॉलिटिकल और पर्सनल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि सेंगर को कोर्ट ने ही दोषी ठहराया था।
कोर्ट ने कहा...
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस ए. जी. मसीह की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि इस मामले में कानून के ज़रूरी सवाल शामिल हैं। आम तौर पर, जब किसी दोषी को हाई कोर्ट के आदेश से ज़मानत मिलती है, तो उसकी दलीलें सुने बिना ऐसे आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है। हालांकि, इस मामले में सेंगर को आईपीसी की धारा 304 (पार्ट 2) के तहत एक दूसरे मामले में दोषी ठहराया गया है और वह अभी कस्टडी में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट इस विवादित आदेश पर रोक लगा रहा है। उसे इस आदेश के आधार पर कस्टडी से रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
पीडि़त का अपनी मजऱ्ी से याचिका दायर करने का संवैधानिक अधिकार बरकरार है। अगर उसे कानूनी मदद की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट देगा या वह खुद अपील कर सकती है।
