नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से बेंगलुरु में 'वोट चोरी' जैसे आरोप लगाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के साथ मतदाता सूची में कथित हेरफेर के आरोपों की जांच कराने की मांग की।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ सोमवार को मामले को सुनने के लिए बैठी, लेकिन थोड़ी देर में इस बेंच ने याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मतदाता सूची में अनियमितताओं के संबंध में चुनाव आयोग को पहले ही एक ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई या प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी है।