डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी अदालत ने टैरिफ के फैसले को अमान्य करार दिया; अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?


वाशिंगटन।  डीसी स्थित संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक टैरिफ (कर) नीति को अमान्य करार दिया है। इसके बाद, शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत के फैसले पर पलटवार किया है। ट्रंप ने कहा है कि उनकी टैरिफ नीति लागू रहेगी और वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं! एक पक्षपाती अदालत ने गलत कहा है कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए। लेकिन जीत अमेरिका की होगी। 


देश के लिए एक पूर्ण आपदा होगी

इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर टैरिफ हटा दिए गए, तो यह देश के लिए एक पूर्ण आपदा होगी, जिससे अमेरिका आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। ट्रंप ने आगे कहा संयुक्त राज्य अमेरिका अब अन्य देशों के भारी व्यापार घाटे और अनुचित नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मजदूर दिवस सप्ताहांत मनाते हुए, हमें याद रखना चाहिए कि टैरिफ हमारे कर्मचारियों और 'मेड इन अमेरिका' उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से, हम इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे और अमेरिका को फिर से मज़बूत बनाएंगे।


अदालत ने क्या कहा? 

वाशिंगटन, डीसी स्थित अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ट्रम्प ने आपातकालीन शक्तियों का हवाला देते हुए टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। यह कानून राष्ट्रपति को आपात स्थिति में कई कदम उठाने की शक्ति देता है। लेकिन इसमें टैरिफ या कर लगाने की शक्ति शामिल नहीं है। इस फैसले के साथ, अप्रैल में लगाए गए पारस्परिक टैरिफ और फरवरी में चीन, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए कुछ टैरिफ रद्द कर दिए गए हैं। हालाँकि, स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए अन्य टैरिफ प्रभावित नहीं होंगे।


न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस का कभी भी राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार देने का इरादा नहीं था। यह फैसला पाँच छोटे अमेरिकी व्यवसायों और 12 डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों द्वारा दायर एक याचिका पर आया। याचिका में तर्क दिया गया, "संविधान के तहत, केवल कांग्रेस के पास टैरिफ लगाने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास नहीं।"


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