विदेशी तबलीगी जमातियों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई


नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 34 विदेशी जमातियों की याचिका की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी और उन्हें सरकार को अपनी याचिका की प्रति सौंपने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं से कहा कि उनकी याचिकाओं की सुनवाई सोमवार को की जायेगी।
गत मार्च में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले 34 विदेशियों ने अपना वीजा रद्द करने और उन्हें काली सूची में डाले जाने के गृह मंत्रालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने वापस घर जाने की इजाजत भी मांगी है। गौरतलब है कि तबलीगी जमात में शामिल हुए 2500 विदेशी नागरिकों के भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें से बहुत से विदेशी नागरिकों को पहले ही काली सूची में डाला जा चुका था। ये सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे।

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