लाॅकडाउन 5 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का दिशा निर्देश जारी

संशोधित लॉकडाउन (lockdown)30 जून तक :(Chhattisgarh govt)छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी
अंतर्राज्यीय( inter state)और( inter district)अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास(e-pass) रहेगा जरूरी
कंटेनमेंट जोन(containment zone)में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की ही अनुमति
राज्य के (sarvajanik park)सार्वजनिक पार्क, (sports)स्पोर्टस कॉम्लेक्स एवं(stadium) स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे

     (एनपीन्यूज) रायपुर। कोरोना संक्रमण (korona sankraman) के नियंत्रण के लिए (lockdown लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग (step  by step)खोलने के संबंध में तथा 30 जून तक संशोधित लॉकडाउन लागू करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (home ministry) द्वारा दिशा-निर्देशों के तारतम्य में (Chhattisgarh)छत्तीसगढ़ शासन के (general administration) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

         सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा। इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास(e-pass) के माध्यम से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। राज्य के (public park)सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में परिवहन विभाग और क्लब (club)एवं (bar) बार के संचालन के बारे में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।

        जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, परन्तु किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।

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