मास्क, सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस


नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर मास्क, हैंड सैनिटाइजर आदि की कालाबाजारी रोकने और एन95 मास्क नि:शुल्क वितरित करने के दिशानिर्देश जारी करने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार से बुधवार को जवाब तलब किया। 

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने ‘जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन’ एवं अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया तथा उसे जवाब दायर करने के लिए छह अप्रैल तक का समय दिया। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेगा।
याचिकाकर्ताओं में अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत, अधिवक्ता अमित शर्मा एवं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक विधि छात्र प्रतीक शर्मा भी शामिल हैं।

दरअसल याचिकाकर्ता ने मास्क, हैंड सैनिटाइजर और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) जैसी आवश्यक मेडिकल वस्तुओं की कथित कालाबाज़ारी के मामले में न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
याचिका में आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं के उचित और न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी किये जाने की मांग की गयी है।

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