प्रवासी श्रमिक: पुनर्वास मामले पर दो सप्ताह बाद विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट



नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रवासी मजदूरी के प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश संबंधी अर्जी की सुनवाई मंगलवार को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की खंड पीठ वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की एक वादकालीन अर्जी पर दो सप्ताह बाद विचार करेगी। पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी। न्यायालय ने यह आश्वासन उस वक्त दिया जब श्री श्रीवास्तव ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के संबंध में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों को यूएनीएचआरसी की रिपोर्ट में सराहा गया है और पीठ को इस संबंध में और भी दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। इस पर न्यायालय ने कहा कि वह दो सप्ताह बाद इस मामले में विचार करेगा।

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