टैक्स वसूली टालने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर छह अप्रैल तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एवं आयकर बकाये की वसूली टालने एवं सख्ती न करने के दो उच्च न्यायालयों के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। केरल उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर मुकदमों की संख्या में कटौती के कारण वसूली टालने और करदाताओं पर सख्ती न करने के आदेश दिये थे। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने उच्च न्यायालयों के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर स्थगनादेश जारी किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से मामले का विशेष उल्लेख पीठ के समक्ष किया। उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय इस तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता। उच्च न्यायालयों के इस तरह के आदेश का पूरे देश में असर होगा। श्री मेहता ने कहा कि इस आदेश के बाद वे लोग भी टैक्स और आयकर रिटर्न भरना छोड़ देंगे जो अपनी मर्जी से भरते हैं। केंद्र ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह करदाताओं को तंग नहीं करेगा। इसके बाद शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों के आदेश पर रोक लगा दी।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

Recent in Sports