कोरोना वायरस को लेकर गरियाबंद में धारा 144 लागू


गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कोरोना वायरस के मद्देनजर धारा 144 लागू कर जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावड़े ने आज धारा 144 लागू करते हुए कहा है कि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के पीडि़त संदेही से लोग दूर रहें। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रामक व्यक्ति को घर संगरोध में चिकित्सा के लिए रखा जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. और कानून व्यवस्था में लगे कर्मचारियों पर लागू होगा। यह आदेश जिले 31 मार्च या अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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