एक अगस्त से ये नियम होगा लागू, इन पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली। प्रदूषण मुक्त यातायात को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर पर जीएसटी को कम कर पांच प्रतिशत करेन का निर्णय लिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक में स्थानीय निकायों को 12 यात्रियों से अधिक यात्रियों को क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों को किराये पर लेने को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। अभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 12 प्रतिशत और चार्जर पर 18 प्रतिशत जीएसटी है। परिषद के ये निर्णय एक अगस्त से प्रभावी होगा।
सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019-20 के आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर 1.5 लाख रुपये के ब्याज भुगतान पर आयकर में छूट देने की घोषणा की है। नीति आयोग ने देश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2025 तक 150 सीसी से कम के सभी मोटरसाइकिलों और वर्ष 2023 तक सभी तिपहिया वाहनों को ई वाहन में बदलने की योजना बनायी है।

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