मानहानि केस : राहुल को 15 हजार के मुचलके पर मिली अग्रिम जमानत

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मुंबई  । आरएसएस के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर किए गए मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आग्रिम जमानत मिल गई है। आरोप था कि राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी-आरएसएस की विचारधारा से जोड़ा था। कोर्ट के बाहर कांग्रेस समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खडग़े और मिलिंद देवड़ा भी मौजूद हैं। 
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल ने अपने आपको बेकसूर बताया। इसके बाद कोर्ट ने 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दिया। पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जमानत ली। ज्ञात हो कि गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस दौरान, राहुल की अगुआई में पार्टी नेता कृपाशंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, संजय निरूपम अदालत के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के लिए मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए। कांग्रेस समर्थकों ने राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए।
शिकायतकर्ता ध्रुतिमन जोशी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी पर भी ऐसे मामले दायर किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था। जोशी ने अपनी याचिका में कहा कि लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटों के बाद ही राहुल गांधी ने हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया था।
महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका है। इससे पहले 2014 में, एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित रूप से आरएसएस पर आरोप लगाने के लिए राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। वह मामला ठाणे में भिवंडी अदालत में लंबित है।

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