गुजरात राज्यसभा उपचुनाव : कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोनों सीटों पर अलग-अलग ही होंगे चुनाव

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नईदिल्ली । गुजरात में खाली हुई राज्यसभा की दो सीटों पर अलग से चुनाव कराने संबंधी कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मंगलवार को इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस को अमित शाह और स्मृति ईरानी द्वारा खाली की गई सीटों को भरने के लिए कराए जा रहे चुनावों के बाद 'चुनाव याचिका  दायर करने की अनुमति दी.
कांग्रेस नेता परेशभाई धनानी ने गुजरात की राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के खिलाफ याचिका दायर की थी. चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को ही होने हैं.
हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें 'अलग-अलग रिक्तियां  माना जाएगा और अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी तथा चुनाव भी अलग-अलग होंगे. हालांकि इनका कार्यक्रम समान हो सकता है. लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार में राज्यसभा से लोकसभा के सदस्य बने अमित शाह गृह मंत्रालय और स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी बनाया गया है.आरएनएस के अनुसार गुजरात की दो राज्यसभा सीटों पर होने जा रहे चुनाव को गुजरात कांग्रेस ने असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गुजरात कांग्रेस ने कहा था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दबाव में काम कर रहा है.
गृहमंत्री अमित शाह और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद गुजरात में राज्यसभा की दो सीटें खाली हुई हैं. अगर इन दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव होते तो एक सीट कांग्रेस को जा सकती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव घोषित किए हैं. 

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