पाकिस्तानी नागिरकों को बीकानेर छोड़ने के आदेश


बीकानेर, । राजस्थान के सीमावर्ती बीकानेर जिले में पाकिस्तानी नागरिकों को जिला छोड़ने के लिए कहा गया हैं। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा आतंकवादी घटना के बाद लोगों में पाकिस्तान के प्रति गुस्से के चलते पाकिस्तान के सीमावर्ती जिला होने के कारण बीकानेर मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बीकानेर राजस्व सीमा में पाकिस्तान नागरिकों के रहने, विचरण एवं ठहराव के कारण आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा के प्रावधान लागू किए हैं। श्री गौतम ने इन प्रावधानों के तहत बीकानेर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पाकिस्तान नागरिकों को अड़तालीस घन्टे की अवधि में बीकानेर जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश दिये हैं।

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