मेघालय सरकार को SC की फटकार, पूछा- अब तक क्‍यों नहीं बचाए गए मजदूर



मेघालय । मेघालय के जयंतिया हिल्स जिले में कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को बचाने के लिए बचाव व राहत कार्य से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने मेघालय सरकार से सवाल किया कि खदान से अब तक मजदूर क्‍यों नहीं बचाए गए।


न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने मेघालय सरकार से पूछा कि इन लोगों को निकालने में वह सफल क्यों नहीं रही। राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने बचाव अभियान के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और केंद्र भी उनकी सहायता कर रहा है।


पीठ ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं। यह जीवन-मरण का सवाल है। पीठ ने इन लोगों को निकालने के लिए शीघ्र कदम उठाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता आदित्य एन प्रसाद से केंद्र के विधि अधिकारी को बुलाने के लिये कहा ताकि उचित आदेश तत्काल दिया जा सके। पीठ आज दिन में भी इसकी सुनवाई जारी रखेगी।


मेघालय के पूर्वी जयंतिया पर्वतीय जिले में पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित इस खदान में पास की लितेन नदी का पानी भर गया था जिसके बाद खदान में काम कर रहे मजदूर अंदर ही फंस गए थे। उन्‍हें खदान से बचाने के लिए 72 एनडीआरएफ कर्मी और नौसेना व कोल इंडिया के 14 कर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं जिसके बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है।

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