राफेल विवाद: केंद्र ने सीलबंद लिफाफे में SC को सौंपी सौदे की डिटेल

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने केंद्र से निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी थी। बेंच ने सरकार से तकनीकी जानकारी और राफेल कीमतों के बिना रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि राफेल की तकनीकी और इस सौदे से जुड़े फैसले की सभी जानकारी सरकार को कोर्ट को सौंपनी होंगी।
 
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सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह डिफेंस फोर्सेस के लिए राफेल विमानों की उपयुक्तता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं और न ही हम सरकार को कोई नोटिस जारी कर रहे हैं। हम केवल फैसला लेने की प्रक्रिया की वैधता से संतुष्ट होना चाहते हैं।
 
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बता दें कि भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा किया है, जिस पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पिछले काफी समय से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस पर सरकार का कहना है कि यह फैसला वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए और देशहित में लिया गया है।

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