SC का बड़ा फैसला, दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे के लिए जला पाएंगे पटाखे




नई दिल्ली। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंच पाए।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार,
  • दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखे चला पाएंगे।
  • इसके अलावा, कोई भी विक्रेता ऑनलाइन पटाखे नहीं बेच पाएगा।
  • सर्वोच्च अदालत ने देश में कुछ शर्तों के साथ पटाखा बिक्री को मंजूरी दे दी है। 



कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ लाइसेंसधारी ही पटाखे बेच पाएंगे। तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धार्मिक जलसों में भी पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने देशभर में प्रशासन को आदेश दिया कि पटाखा बनाने की फैक्ट्री में लगातार जांच की जाए कि हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल न हो। कोर्ट ने साफ किया कि ये आदेश दिवाली ही नहीं, किसी भी धार्मिक और सामाजिक पर्व पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ दिन बाद ही दिवाली का त्योहार है।

पिछले साल लगाया था बैन
इससे पहले पिछले साल कोर्ट ने प्रदूषण के मद्देनजर दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। दिवाली से ठीक पहले 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाते हुए अपने आदेश में यह भी कहा था कि कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री एक नवंबर, 2017 यानी दिवाली गुजर जाने के बाद फिर से की जा सकेगी।


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