जल्द होगा पैन कार्ड के इन नियमों में बदलाव


नई दिल्ली । अगर आप भी अपना पैन कार्ड बनवाने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है। मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही पैन कार्ड के नियमों में बदलाव करेगा। टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया गया है।
साथ ही आईटी डिपार्टमेंट ने एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करने वाली नॉन-इंडीविजुएल एंटिटीज के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने को अनिवार्य कर दिया है।
इसके अलावा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2019 तक सभी पैन होल्डर्स इसे आधार से लिंक करा लें, वर्ना वे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे और न ही रिफंड ले पाएंगे।
वहीं इसी के साथ एक और निर्देश के मुताबिक कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने वाली नॉन-इंडीविजुअल एंटिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, लेखक, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिन्सिपल ऑफिसर या अन्य किसी भी तरह से ऐसी एंटिटीज की ओर से जिम्मेदार है और पैन नहीं रखता है तो उसे भी अगले वित्त वर्ष की 31 मई तक पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। 

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